DGCA news: 48 घंटे में फ्री फ्लाइट कैंसिलेशन, DGCA के नए नियमों से यात्रियों को बड़ी राहत
DGCA के नए नियमों से यात्रियों को बड़ी राहत 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसिलेशन और 24 घंटे में नाम सुधार मुफ्त 14 वर्किंग डे में रिफंड अनिवार्य, मेडिकल इमरजेंसी में भी आसानी

DGCA: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) ने फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब अगर आपने टिकट बुक की है और 48 घंटे के भीतर उसे रद्द कराते हैं, तो आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह फैसला यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों और रिफंड में हो रही देरी को देखते हुए लिया गया है।
48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन की सुविधा
नए नियमों के अनुसार, यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा, अगर टिकट में नाम की स्पेलिंग या अन्य छोटी गलती हो गई है, तो 24 घंटे के भीतर उसे मुफ्त में सुधारा जा सकेगा। यह सुविधा खासतौर पर ऑनलाइन बुकिंग करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी है।
एजेंट या पोर्टल से बुकिंग पर क्या होगा?
अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीदा गया है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी। DGCA ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी रिफंड 14 कार्यदिवस के भीतर पूरे किए जाएं। यानी अब यात्रियों को पैसे वापसी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रहेगी।
मेडिकल इमरजेंसी में भी राहत
नए नियमों में मेडिकल इमरजेंसी को भी ध्यान में रखा गया है। अगर किसी यात्री को स्वास्थ्य कारणों से फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है, तो उसे रिफंड पाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यह बदलाव खास तौर पर दिसंबर 2025 में IndiGo की उड़ानों से जुड़ी समस्याओं और बढ़ती शिकायतों के बाद किया गया है।
यात्रियों के लिए क्यों है फायदेमंद?
इन संशोधित नियमों से टिकट कैंसिलेशन और नाम सुधार की प्रक्रिया आसान और किफायती हो गई है। अब यात्रियों को अलग-अलग जगह शिकायत करने या बार-बार संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGCA का यह कदम हवाई यात्रा को ज्यादा भरोसेमंद और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।



