सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद भी आज़म के परिवार को वारंट हुआ जारी

सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम तथा उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी

रामपुर. आजम खान  व उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है।  सपा के वरिष्ठ नेता को सोमवार शत्रु सम्‍पत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अब उनके बेटे और सपा विधायक अब्‍दुल्‍ला आजम तथा उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। दो जन्‍म प्रमाणपत्र मामले में कई तारीखों पर न पहुंचने के चलते कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। वही सुप्रीम कोर्ट के सनाल के बाद भी वारंट जारी किया गया है।

इस वजह से नही हुई जिरह

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस मामले के गवाह सेंट पाल्‍स स्‍कूल के प्रिसिंपल मंगलवार को रामपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब्दुल्ला आजम के गैरहाजिर होने की वजह से जिरह नहीं हो सकी। अब्‍दुल्‍ला के वकील ने अपनी मुवक्किल की हाजिरी माफी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्‍वीकार करते हुए अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीन फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि अब्‍दुल्‍ला आजम और उनकी मां पिछली कई तारीखों से कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा सवाल

बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्‍सेना ने अब्‍दुल्‍ला आजम के पास अलग-अलग जन्‍मतिथि के दो जन्‍म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड बनाने के मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। इन मामलों में अब्‍दुल्‍ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।वही आजम खान की जमानत वाले मामले को लेकर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ये एक ट्रेंड बन गया है। एक ही आदमी पर 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जब जमानत मिलती है, एक नया केस आ जाता है। ये कैसे हो रहा है।

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