दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के छात्रों को दी बड़ी राहत, कहा पुरानी फीस के आधार पर किए जाए रजिस्ट्रेशन

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छात्रों को फिलहाल पुरानी फीस के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दे दी है | अदालत ने कहा कि इन छात्रों से किसी भी तरह की लेट फीस भी नहीं ली जाएगी | बता दें की जेएनयू के छात्र पिछले कुछ समय से फीस बढ़ने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे | जिसके बाद अब उन्हें हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है |

बताया जा रहा है की इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होने वाली है | वहीँ अदालत में जेएनयू छात्र संगठन के वकील और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि फीस में बढ़ोतरी गैर कानूनी है | जेएनयू की हाई लेवल कमेटी को होस्टल मैनुअल में बदलाव का अधिकार नहीं था | छात्रों ने दबाव में आकर डर के कारण फीस जमा की है | कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रशासन को बढ़ी फीस वापस तो लेनी ही चाहिए जिन छात्रों से पैसे लिए हैं, उन्हें भी लौटाना चाहिए |

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