सूरत में कोरोना का प्रकोप्र बढ़ा,15 दिन के लिए धारा 144 लागू

सूरत / अहमदाबाद। दक्षिण गुजरात के शहर सूरत में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सूरत में धारा 144 लागू कर दिया है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में सूरत में कोरोना के 311 मामले सामने आए हैं।

बुधवार को पुलिस आयुक्त तोमर ने धारा 144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। नगर में चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ प्रदर्शन और सभा पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 सितम्बर से 14 अक्टूबर तक लागू होगी।
बताया गया है कि यह आदेश कोरोना के फिर बिगड़ते हालातों को देखते हुये जारी किया गया है। नगर में कोरोना के 250 से 300 ज्यादा मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। एपीएमसी बाजार सहित कई स्थानों पर लोग अनावश्यक भीड़ जमा होती है और लोग मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

कोरोना से लोगों के बचाव के लिए सूरत नगर निगम ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत नगर निगम अन्य शहरों से आने वाले लोगों के घरों के बाहर पीले स्टीकर लगाएगा। बाहर से आने वालों को सात दिन के लिए गृह एकांतवास में रहना पड़ेगा। यह निर्णय लिम्बायत और कटारगाम क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन दोनों जोन में अन्य राज्यों के अधिक लोग आते हैं।

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