सहारा ग्रुप को लौटाने होंगे चिट फंड के पैसे

नई दिल्ली। सहारा की चिट फंड योजनाओं में पैसे फंसा चुके लोगों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस लौटाया जाए। केंद्र सरकार ने सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट नामक एक फंड से 5,000 करोड़ रुपये की राशि लेने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने सेबी-सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए इन निवेशकों के लिए जारी करने की केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। पीठ ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।
निवेशकों से धोखाधड़ी के एक दूसरे मामले में 2012 में बने इस फंड में लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए जमा हैं।

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