पुराने वाहनों पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब कभी भी मिल सकेगी NOC और दूसरे राज्यों में ले जा सकेंगे गाड़ियां
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के लिए एनओसी की समय सीमा खत्म कर दी है। अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिक कभी भी एनओसी लेकर उन्हें दूसरे राज्यों में बेच या रजिस्टर करा सकेंगे।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी (NOC) लेने की समय सीमा खत्म कर दी गई है। वाहन मालिक अब कभी भी एनओसी प्राप्त कर सकेंगे।
समय सीमा खत्म, अब कभी भी ले सकेंगे एनओसी
पहले नियमों के अनुसार, वाहन की निर्धारित उम्र पूरी होने के एक साल के भीतर ही एनओसी लेना अनिवार्य था। तय समय बीत जाने पर एनओसी जारी नहीं होती थी, जिससे वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं करा पाते थे।
अब सरकार ने इस नियम में संशोधन कर दिया है। वाहन की आयु पूरी हो जाने के बाद भी किसी भी समय एनओसी ली जा सकेगी। इससे वाहन को स्क्रैप करने की जगह दूसरे राज्यों में उपयोग के लिए भेजना आसान होगा।
डीजल और पेट्रोल वाहनों पर समान राहत
नए नियम के तहत 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को यह सुविधा मिलेगी। वाहन मालिक बिना समय की चिंता किए कभी भी एनओसी लेकर अपने वाहन को अन्य राज्यों में बेच या रजिस्टर करा सकते हैं।
40 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों को फायदा
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में फिलहाल करीब 40 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है। इनमें कई ऐसे वाहन हैं जिनके मालिक एनओसी न मिलने के कारण उन्हें बेच या उपयोग नहीं कर पा रहे थे।
नया निर्णय इन सभी वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और इससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ–साथ आर्थिक नुकसान से भी बचाव होगा।
लोगों की पुरानी मांग हुई पूरी
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम नागरिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने से अब वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की मजबूरी नहीं होगी। वे आसानी से उन्हें दूसरे राज्यों में रजिस्टर करवा सकेंगे और उनका पुन: उपयोग संभव हो सकेगा।



