बागपत : धर्मेंद्र की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरु

बागपत। जिले के रमाला थाना क्षेत्र के किरठल गांव में गुरुवार को पुलिस प्रशासन ने कुख्यात धर्मेंद्र किरठल की 60 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। धर्मेंद्र किरठल ने 1992 में पहला अपराध किया था।

इस मामले में रमाला थाने में आईपीसी की धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। धर्मेंद्र गिरोह बनाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में भी कई अपराध कर चुका है। धर्मेंद्र के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास करना, लूट आदि के कई मुकदमे दर्ज हैं।

धर्मेंद्र के खिलाफ रमाला थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे के तहत एसपी अभिषेक सिंह ने कुर्की की कार्रवाई करने की संस्तुति डीएम बागपत को की थी। धर्मेंद्र पर अवैध तरीके से धन अर्जित कर करीब 60 लाख रुपए कीमत के तीन दो मंजिला मकान व एक मम्टी का निर्माण करने का आरोप है।

डीएम शकुंतला गौतम ने धर्मेंद्र की साठ लाख रुपए कीमत की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ौत सीओ आलोक सिंह को 26 नवम्बर तक संपत्ति को कुर्क कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए है। गुरुवार को सीओ ने पुलिस बल के साथ गांव किरठल में पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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