रेलवे का बड़ा फैसला: टिकट कैंसिलेशन पर अब कटेगा ज्यादा पैसा, जानिए नए नियम
टिकट कैंसिलेशन पर रेलवे ने बदले नियम अब पूरा रिफंड नहीं, समय के हिसाब से कटेगा पैसा यात्रियों को मिली नई सुविधाएं और अपग्रेड का विकल्प

Railways: रेलवे ने टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब टिकट कैंसिल कराने पर पहले की तरह पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि समय के हिसाब से रिफंड में कटौती की जाएगी। नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू रहेंगे।
रिफंड के नए नियम क्या हैं
रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल करने पर सिर्फ 50% पैसा ही वापस मिलेगा। अगर टिकट 72 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो 75% तक रिफंड दिया जाएगा।
पहले क्या था नियम
पहले 72 घंटे या उससे पहले टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम में बदलाव करके कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आम लोगों को आसानी से टिकट मिल सके।
यात्रियों को मिली ये नई सुविधाएं
नए नियमों के साथ यात्रियों को कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं। अब यात्री किसी भी स्टेशन से ऑफलाइन टिकट कैंसिल करा सकते हैं। साथ ही, मोबाइल ऐप के जरिए बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे यात्रा ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल हो जाएगी।
कोच और क्लास अपग्रेड की सुविधा
अब यात्री ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी सीट, कोच और क्लास बदल सकते हैं। यानी अगर सीट खाली है, तो आप 3rd AC से 1st AC में भी अपग्रेड कर सकते हैं। रेलवे का मकसद है कि यात्रियों को ज्यादा सुविधा और बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।



