तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने गई MCD की कार्रवाई हिंसक, पुलिस पर पथराव

हाई कोर्ट के आदेश पर तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ का विरोध, पुलिस पर पत्थरबाजी आंसू गैस और हल्के बल प्रयोग के बाद हालात पर काबू

Delhi: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने गई एमसीडी की कार्रवाई उस वक्त हिंसक हो गई, जब देर रात स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने पहुंची एमसीडी टीम पर भीड़ ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, रामलीला मैदान क्षेत्र में सैयद फैज इलाही मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान की ज़मीन पर लंबे समय से अतिक्रमण का मामला कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार तड़के दिल्ली नगर निगम (MCD) ने वहां बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। जैसे ही तोड़फोड़ शुरू हुई, करीब 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और हालात बिगड़ गए।

 

पुलिस पर पथराव, आंसू गैस का इस्तेमाल

कार्रवाई के दौरान 25-30 लोगों ने पुलिस और एमसीडी टीम पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस हिंसा में कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी चोटें मामूली बताई जा रही हैं। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने बताया कि कुछ उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन संयमित और न्यूनतम बल प्रयोग कर हालात को जल्द ही नियंत्रण में ले लिया गया। फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह सामान्य है।

 

बरात घर, दुकानें और डिस्पेंसरी तोड़ी गईं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मस्जिद के पास बने बरात घर के एक हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया है। इसके अलावा दो दुकानें और तीन डिस्पेंसरी भी अतिक्रमण की जद में आईं। एमसीडी अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद की ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित है और वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

 

पुलिस और एमसीडी का बयान

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी निधिन वलसन ने बताया कि एमसीडी के अनुरोध पर पुलिस बल तैनात किया गया था और स्थानीय लोगों को कोर्ट के आदेशों की जानकारी दी गई थी। पत्थरबाजी के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो फुटेज के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी के डीसी विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कोर्ट के आदेश के तहत की गई है। करीब 36,400 वर्ग फुट क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान 32 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीन, न्यूमेटिक हैमर और कई ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। एमसीडी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

 

हाई कोर्ट में याचिका पर नोटिस

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर एमसीडी, डीडीए, एलएंडडीओ, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा है।

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