छत्तीसगढ़ में SIR 2026 का गणना चरण पूरा, 1.84 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से फॉर्म कलेक्शन
SIR 2026 के तहत छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची शुद्धिकरण का गणना चरण पूरा 87% से ज्यादा मतदाताओं से फॉर्म कलेक्शन, ड्राफ्ट लिस्ट जारी दावा–आपत्ति की प्रक्रिया 22 जनवरी 2026 तक चलेगी

Chhattisgarh news: छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के गणना चरण के प्रमुख निष्कर्ष सामने आ गए हैं। यह प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक चली, जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन करने पर फोकस किया गया।
मतदाता गणना के प्रमुख आंकड़े
आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं में से 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र किए गए, जो करीब 87 प्रतिशत है। इस दौरान 6 लाख 42 हजार 234 मतदाताओं को मृत, 19 लाख 13 हजार 540 को स्थानांतरित या अनुपस्थित और 1 लाख 79 हजार 043 मतदाताओं को एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाया गया।
फॉर्म जमा न होने के कारण
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं से प्रपत्र प्राप्त नहीं हो सके, उसके पीछे दूसरे राज्यों में पंजीकरण, अस्थायी अनुपस्थिति या तय समय सीमा तक फॉर्म जमा न होना जैसे कारण रहे। एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं का नाम नियमों के तहत केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और दावा–आपत्ति की तारीखें
SIR 2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित कर दी गई है। मतदाता 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 21 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कैसे जांचें
ड्राफ्ट सूची की जांच मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), ECINET मोबाइल ऐप और voters.eci.gov.in वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
नाम जुड़वाने और संशोधन की प्रक्रिया
अगर किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो वह फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरकर नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। संशोधन, आपत्ति या नाम हटाने से जुड़े मामलों के लिए फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की सुविधा दी गई है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जा रहे हैं।
प्रशासनिक मशीनरी और जमीनी स्तर की भागीदारी
इस पूरी प्रक्रिया में 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 ERO, 377 AERO, 734 सहायक अधिकारियों और 24,371 मतदान केंद्रों की अहम भूमिका रही। इसके साथ ही 38,846 बूथ लेवल एजेंट और 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स ने सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और कमजोर वर्गों के मतदाताओं की सहायता की।
नाम हटाने पर नियम और अपील का अधिकार
आयोग ने साफ किया है कि बिना ERO/AERO के आदेश के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया जाएगा। यदि कोई मतदाता निर्णय से असंतुष्ट है तो उसे कानून के तहत अपील का पूरा अधिकार होगा।
पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया का भरोसा
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने दोहराया कि SIR 2026 की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, सहभागी और समावेशी है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में न बना रहे।



