9 करोड़ के चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को राहत, 1.5 करोड़ जमा कर मिली अंतरिम जमानत

9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को अंतरिम राहत। कोर्ट के आदेश पर 1.5 करोड़ रुपये शिकायतकर्ता के खाते में जमा। 18 मार्च तक मिली जमानत, पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश।

Rajpal yadav: राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। 12 फरवरी को हुई सुनवाई में केवल एक पक्ष की दलीलें सुनी गई थीं और अगली तारीख तय की गई थी। आज 16 फरवरी 2026 को उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराएं। अभिनेता ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए तय समय से पहले ही राशि ट्रांसफर कर दी। इसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि उन्हें तय शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

 

18 मार्च तक अंतरिम जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई में उन्हें व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा। गौरतलब है कि 19 फरवरी को शाहजहांपुर में उनकी भतीजी की शादी भी है, जिसके चलते उन्होंने राहत की मांग की थी।

 

पहले भी जा चुके हैं जेल

अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ (2012) के निर्माण के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिसके कारण वह समय पर भुगतान नहीं कर सके। चेक बाउंस होने के बाद मामला अदालत पहुंचा। साल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। बताया जाता है कि ब्याज जुड़ने के बाद कुल बकाया राशि करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें आगे की कानूनी दिशा तय होगी।

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