माफिया कंटू समेत 9 सदस्यों को 10 साल की हुई सजा, गैंगस्टर के मामले में आया फैसला

माफिया कंटू समेत 9 सदस्यों को 10 साल की हुई सजा, जानें क्या था मामला

आजमगढ़: आजमगढ़ जिले के गैंगस्टर कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की अदालत ने गुरुवार को माफिया सरगना ध्रुव सिंह कुंटू समेत उसके गिरोह के 9 सदस्यों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत 10 साल की कैद व 50 50 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाया है. कोर्ट के फैसले से माफियाओं में हड़कंप मचा है.

जानकारी के मुताबिक साल 2010 में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ठेकेदार डमरु सिंह की हत्या कर दी गई. इस मामले में जीयनपुर का माफिया डान ध्रुव सिंह कुंटू, वाराणसी के चोलापुर का रहने वाला गिरधारी विश्वकर्मा, मऊ जिले के मोहम्मादाबाद का अजीत सिंह, जहानागंज का संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.

पहले से ही जेल में है कुंटू

कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के साथ ही 8 आरोपियों को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया. वहीं कुंटू की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई क्योंकि वह पहले से ही एक मामले में जेल में बंद है. वहीं आरोपियों की ओर से अर्थदंड नहीं भरने पर उन्हें 1 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई पिछले कुछ समय से लगातार चली व आखिर में सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्तों को गुरुवार को सजा सुनाई. इस दौरान 8  अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे.

इन्हें मिली सजा

मामले में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू समेत, बली करण यादव उर्फ साधु मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेस सिंह उर्फ सोनू, राज नारायण सिंह उर्फ रिंकू और शिवेश सिंह को सजा सुनाई गई. वहीं अजीत सिंह व गिरधारी सिंह उर्फ कन्हैया की पहले ही मौत हो जाने की वजह से वह मुकदमे से बाहर हो गए थे.

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