महाराष्ट्र के गृहमंत्री को बॉम्बे हाई कोर्ट का झटका, दिया सीबीआई जांच का आदेश

भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लगा एक और बड़ा झटका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख पर सीबीआई जाँच का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई को प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी को इस पूरी प्रक्रिया के लिए 15 दिनों का वक़्त मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल देशमुख राज्य के होम मिनिस्टर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की शुरुआती जांच के नतीजों पर ये तय किया जाएगा की अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है या नहीं । बता दें पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखकर अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था की अनिल ने सचिन वाझे को हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपये की वसूली का टारगेट दिया था।

सचिन वाझे को फिलहाल एनआईए ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में गिरफ्तार किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही नहीं उन्होंने जांच जारी रहने तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से पद से इस्तीफा देने को भी कहा है। इस पुरे मामले की जाँच अब सीबीआई के पास जा चुकी है. 

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता डॉ.जयश्री पाटिल की ओर से बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की निष्‍पक्ष जांच की जानी चाहिए. मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने भी ये कहा, क्‍योंकि अनिल देशमुख गृहमंत्री हैं तो इसकी जांच निष्पक्षता से की जाए इसलिए इसको सीबीआई के हाथों सौंपा गया है.

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