दिल्ली सीएम पर हमला: कोर्ट ने आरोप तय किए
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए हमले के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। राजेश खिमजी और सैयद तहसीन रज़ा के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश के आरोप शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में दोनों आरोपी जान से मारने की नीयत से हमला करने के दोषी दिखते हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में सिविल लाइंस स्थित उनके कैंप ऑफिस में हुए हमले के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि आरोपियों ने पहली नजर में सीएम के खिलाफ साजिश रची और जान से मारने की नीयत से हमला किया।
अभियुक्त कौन हैं और क्या आरोप है?
कोर्ट ने राजेश भाई खिमजी भाई और सैयद तहसीन रज़ा के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आरोप में शामिल हैं: आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी को काम से रोकना, सरकारी कर्मचारी पर हमला।
कोर्ट ने क्या कहा?
तीस हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज एकता गौबा मान ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक राजेश भाई खिमजी भाई ने सीएम की सुरक्षा घेरा तोड़ा और जान से मारने की नीयत से हमला किया। उन्होंने सीएम को जमीन पर गिराया और गला दबाया, जिससे उन्हें चोटें आईं। जज ने स्पष्ट किया कि पहली नजर में दोनों आरोपी साजिश के तहत हमला करने के दोषी दिखते हैं। कोर्ट ने आरोपियों के सामने रखे गए सबूतों और दलीलों के आधार पर यह आदेश दिया।



