ठाणे में नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर ‘तीन तलाक’ देने का आरोप

नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप शादी के तीन दिन बाद पति ने दिया तीन तलाक पीड़िता की शिकायत पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

भारत में तीन तलाक को पूरी तरह अवैध और आपराधिक घोषित किए जाने के बावजूद ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के एक युवक के खिलाफ नवविवाहिता पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और शादी के तीन दिन बाद ही तीन तलाक देने का केस दर्ज किया गया है।

 

सुल्तानपुर में हुई थी शादी

ठाणे निवासी 25 वर्षीय महिला ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, 19 अक्टूबर 2025 को उसकी शादी मोहम्मद राशिद से हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ सुल्तानपुर के नन्हुई गांव पहुंची, जहां पहुंचते ही ससुराल वालों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया।

 

दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग

महिला का आरोप है कि उसके मायके की ओर से दिए गए गिफ्ट — सोने की अंगूठी, घड़ी और अलमारी, बेड, सोफा सेट, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन और मिक्सर जैसे घरेलू सामान — से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। वे दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे।

 

शादी के तीन दिन बाद दिया तीन तलाक

पीड़िता ने दावा किया कि 21 अक्टूबर को उसके पति ने उससे मारपीट की और प्रतिबंधित ‘तीन तलाक’ बोलकर रिश्ते को खत्म कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने पति, उसके माता-पिता और दो बहनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) और 115 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है।

 

तीन तलाक और दहेज निरोधक कानून भी लागू

इसके अलावा दहेज निवारण अधिनियम और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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