ओडिशा सरकार का नया निर्देश: पदोन्नति के लिए अब संपत्ति विवरण जरूरी
ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करने को कहा है। बिना विवरण जमा किए पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा। रिक्त पद रोकने की बजाय नियम का पालन करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी।

ओडिशा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वार्षिक संपत्ति का अद्यतन विवरण (Updated Annually) जमा करें, तभी उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। यह आदेश 27 नवंबर को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया था और रविवार को सार्वजनिक किया गया।
क्या है नया परिपत्र?
ओडिशा सरकारी कर्मचारी आचरण (संशोधन) नियम 2021 के तहत, पदोन्नति के लिए संपत्ति विवरण जमा करना अब अनिवार्य है। कई विभागों ने इसके स्पष्टीकरण की मांग की थी, इसलिए सरकार ने ताजा और स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। यदि संपत्ति विवरण जमा नहीं किया गया तो क्या होगा? जिन कर्मचारियों ने विवरण नहीं दिया, उन्हें पदोन्नति के लिए ‘अनुपयुक्त’ माना जाएगा।
लेकिन रिक्त पदों को रोक नहीं जाएगा।
रिक्त पदों को उन कर्मचारियों में भरा जाएगा जिन्होंने संपत्ति विवरण नियमों का पालन किया है।
अंतिम समय और रियायत
यदि कोई कर्मचारी DPC बैठक के बाद संबंधित समयसीमा में संपत्ति विवरण जमा करता है, और उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी पदोन्नति अगली DPC बैठक में विचार की जाएगी।
जनवरी में जमा करना अनिवार्य
सरकार के अनुसार, कर्मचारियों को सामान्यतः जनवरी में संपत्ति विवरण जमा करना होता है। पिछले साल कई कर्मचारियों ने समय पर विवरण जमा नहीं किया था, इसलिए यह निर्देश फिर से जारी किया गया है।



