महिला आरक्षण पर मोदी सरकार एक्शन मोड में, संसद में पेश हुआ बिल
महिला आरक्षण पर सरकार का बड़ा कदम लोकसभा में पेश हुआ 33% आरक्षण बिल परिसीमन के बाद बदलेगा सीटों का गणित

Women reservation Bill: मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। सीटों का नया निर्धारण परिसीमन के जरिए किया जाएगा, जिससे मौजूदा व्यवस्था में बदलाव संभव है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और पुरानी 1971 की जनगणना आधारित प्रणाली को अपडेट करने के उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। खास बात यह है कि बिल लोकसभा में पेश भी कर दिया गया है।
Women reservation Bill: संसद का विशेष सत्र और सरकार की रणनीति
16 अप्रैल 2026 से संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है, जिसे इस बिल के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार इस दौरान महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के लिए जरूरी संशोधनों को पारित कराने की कोशिश में जुटी है। लंबे समय से लंबित इस मुद्दे को अब जमीन पर उतारने की दिशा में इसे निर्णायक कदम माना जा रहा है।
संविधान संशोधन और विधेयकों का पूरा प्लान
Women reservation Bill: सरकार ने तेजी दिखाते हुए संविधान संशोधन विधेयक की कॉपी सांसदों को सौंप दी है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। इस पूरे प्लान में तीन अहम विधेयक शामिल हैं, जिनका मकसद सिर्फ आरक्षण देना ही नहीं, बल्कि इसके लिए जरूरी संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा भी तैयार करना है।
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