गोधरा काण्ड के बाद सरदारपुरा में भड़के दंगों से जुड़े 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

गुजरात में साल 2002 में हुए गोधरा काण्ड के बाद सरदारपुरा में भड़के दंगों से जुड़े 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है | बता दें की इस घटना में 33 मुस्लिमों को जिंदा जला दिया गया था | इस दौरान प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने दोषियों को दो समूह में बांटा और कहा कि एक समूह गुजरात से बाहर निकलेगा मध्य प्रदेश के इंदौर में रहेगा | वहीं दोषियों के दूसरे समूह को मध्य प्रदेश के जबलपुर जाना होगा | अदालत की ओर से तय की गई अन्य शर्तों में समाज की सेवा करना भी शामिल है |

सरदारपुरा दंगा मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले इन 17 दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत अपील दायर कर रखी है | अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तों के तहत सभी दोषियों को प्रत्येक हफ्ते छह घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी | इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते स्थानीय थाने में पेश होना पड़ेगा |

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