सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका की निस्तारित

ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की

निर्वाचन आयोग के लक्षद्वीप में चुनाव कराने की जरुरत नहीं बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल की याचिका का निस्तारण कर दिया। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका का निस्तारण करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा कि केरल हाई कोर्ट से पूर्व सांसद को दोषी करार देने पर रोक लगाने के बाद अब आयोग नई परिस्थितियों के लिए मौजूदा नियमों के तहत आगे की कार्यवाही करेगा।

दरअसल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े फैजल को लक्षद्वीप के सेशंस कोर्ट ने 11 जनवरी को 2017 के हत्या के प्रयास के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट से सजा मिलने के बाद 13 जनवरी को लोकसभा महासचिव ने उनकी अयोग्यता की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी। उसके बाद 18 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने 27 फरवरी को उपचुनाव करने की घोषणा कर दी। ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। केरल हाई कोर्ट ने सांसद को मिली सजा पर रोक लगा दी है।

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