Sonu sood को कोर्ट से राहत नहीं, अवैध निर्माण पर BMC लेगी एक्शन

कथित अवैध निर्माण मामले में अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अवैध निर्माण मामले में बीएमसी की नोटिस के खिलाफ अभिनेता सोनू सूद की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

अब इसका मतलब है कि सोनू सूद पर बीएमसी ही कार्रवाई करेगी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने पिछले साल अक्टूबर में कथित अवैध निर्माण को लेकर सोनू सूद को नोटिस जारी किया था।

उस नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 12 जनवरी को बीएमसी ने सोनू सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था।

नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि अभिनेता अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं।

दरअसल, बृह्नमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा था कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ‘आदतन अपराधी’ हैं, जो पहले दो बार विध्वंस कार्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं।

बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया।

बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दिवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

उच्च न्यायलय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा था।

नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा, ‘याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत कार्य से पैसा कमाना चाहते हैं।

लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किये गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।’

बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिये प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा। 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई।

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