Rajasthan: पति, पुत्र समेत एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा, जाने क्या है मामला

Rajasthan: राजस्थान के बारां जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीतकुमार हिंगर ने आज पत्नि की गर्दन पर छुरा भोक कर हत्या करने के मामले में पति, पुत्र समेत एक अन्य को दोषसिद्व करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई,

Rajasthan पति, पुत्र समेत एक अन्य को आजीवन कारावास

30 हजार रूपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
लोक अभियोजक भारतभूषण सक्सेना ने बताया कि बारां जिला एवं सेशन न्यायालय में सरकार बनाम मोहम्मद अली उर्फ भूरिया वगैराह निवासी मांगरोल का प्रकरण विचाराधीन था।

जिसमें न्यायाधीश ने दोषसिद्व करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

उन्होंनेे बताया कि फरियादी फतेह मोहमद निवासी मांगरोल ने रिर्पोट पेश की थी कि सात अप्रैल 2017 को दिन में उसकी पुत्री रिहाना अब्दुल वहीद के घर पर किराये रहती थी।

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जहां जान से मारने के ईरादे से अभियुक्तगण छुर्रा लेकर रिहाना की गर्दन पर अचानक हमला कर दिया।

छुर्रा एवं हथियार मोहम्मद अली के हाथ में था।

अन्य अभियुक्तगण ने रिहाना को पकड रखा था।

जिसे नुरूनिशा पत्नि फारूख ने देखा, बाकि लोग नमाज पढने गए हुए थे।

रिहाना की मौके पर ही मौत हो गई थी।

मांगरोल पुलिस ने मामला दर्ज करके अनुसंघान प्रारम्भ किया।

बाद में अभियुक्तो को गिरफतार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर जिला न्यायालय ने अभियुक्त मो. अली उर्फ भूरिया,

शाहरूख अली तथा मो. सलीम मुसलमान निवासी मांगरोल जिला बारां को,

आजीवन कारावास की सजा एवं 30 हजार के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

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