निर्भया केस: राज्य सरकार की दया याचिका हुई खारिज, निर्भया के दोषियों को अभी फांसी नहीं !

निर्भया केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के 5 फरवरी को दिए गए आदेश के मुताबिक एक हफ्ते का समय 11 फरवरी को पूरा होता है और अक्षय की दया याचिका 6 फरवरी को राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं इसलिए कोर्ट ने कहा है कि नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए दिल्ली सरकार कुछ समय बाद नई अर्जी लगाए।

राज्य सरकार ने इस मामले में निचली अदालत से दोषियों के लिए फांसी की नई तारीख जारी करने की मांग की थी। इस सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज यहां सुनवाई है। यह सुनकर जज ने उन्हें नियम कानून पर जिरह करने की बात कही | कोर्ट में निर्भया की मां आशा देवी के वकील जितेंद्र झा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के 7 दिन के दिए समय को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया है। जबकि दोषी मुकेश के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस भी नहीं किया इस दौरान वहां मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट से कहा कि नया डेथ वारंट जारी कर सकते हैं। इस दौरान जज ने सवाल किया कि हाईकोर्ट के 7 दिन का क्या करेंगे फिर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शत्रुघ्न ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 14 दिन का समय हम दोषियों को देते हैं ऐसे में 7 दिन तो इन्हें मिलेंगे।

वहीँ इस मामले पर निर्भया की माँ आशा देवी ने कहा की “आज कुछ भी पेंडिंग नहीं था फिर भी मौत की सजा नहीं सुनाई गई। उन्होंने फांसी की तारीख टालने के लिए याचिका डाली, फांसी टल गई। हमने अपने इंसाफ के लिए तारीख मांगी नहीं मिली।’कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इंसाफ उनके साथ हो रहा है।’

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