मनी लॉन्ड्रिंग केस: ज़मानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार (15 मई) को अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। विशेष रूप से, जैन को 31 मई, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

जैन को कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन ने पहले कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद उनकी कारावास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट ने नियमित जमानत दी थी।

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