मथुरा : PFI/CFI के चार सदस्यों पर राजद्रोह मामला दर्ज होने के बाद कोर्ट ने भेजा 14 दिन की पुलिस रिमांड पर

मथुरा। जिले के यमुना एक्सप्रेस-वे के मांट थाना क्षेत्र टोल प्लाजा पर पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) एवं उसके सहसंगठन कैम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के चार सदस्यों को बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनको 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए है। हाथरस प्रकरण को लेकर चारों सदस्य सांप्रदायिक दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, पहले केवल उनका शांतिभंग में चालान किया गया था। लेकिन बुधवार को उन पर राजद्रोह और वैमनस्यता फैलाने का भी केस दर्ज किया गया है।

विदित रहे कि यमुना एक्सप्रेस वे पर से जो चार संदिग्ध मुस्लिम युवक सोमवार रात गिरफ्तार किए गए थे। एटीएस द्वारा पूछताछ के बाद एवं पुलिस ने अब उन पर धाराएं बढ़ा दी हैं। पहले केवल उनका शांतिभंग में चालान किया गया था। लेकिन बुधवार को उन पर राजद्रोह और वैमनस्यता फैलाने का भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि अतीकुर्रहमान, सीएए के विरोध के दौरान खुलकर सक्रिय था। बुधवार शाम मथुरा कोर्ट ने चारों युवकों की गतिविधियों के संदिग्ध पाए जाने पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश किए हैं।

बुधवार जानकारी देते एसपी देहात श्रीश चन्द्र ने बताया कि हाथरस प्रकरण को लेकर सांप्रदायिक दंगा फैलाने के आरोप में सोमवार की रात्रि को यमुना एक्सप्रेस-वे के मांट टोल प्लाजा पर अतीकुर्रहमान पुत्र रौनक अली निवासी नगला थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर, सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद चैरूर निवासी बेंगारा थाना मल्लपुरम केरल, मसूद अहमद निवासी जरवल थाना व कस्बा जरूर रोड जनपद बहराइच और आलम पुत्र लाइक पहलवान निवासी घेर फतेह खान थाना कोतवाली जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार की शाम शांति भंग के आरोप में पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 151 की कार्रवाई की थी, लेकिन खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर विदेशों से हो रही फंडिंग को लेकर चारों सदस्यों की भूमिका को लेकर राजद्रोह और वैमनस्यता फैलाने का भी मुकदमा दर्ज किया है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम धारा 17, धारा 14, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 65 धारा 72 और 76 के अंतर्गत चारों सदस्यों पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। 153(ए), 295(ए) और 124(ए) की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चारों सदस्यों को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में हाजिर किया गया था, जिन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

दिल्ली से बुक करके लाए थे टैक्सी

सिद्दीकी के साथ ही मुजफ्फरनगर निवासी अतीकुर्रहमान और बहराइच निवासी मसूद अहमद ने सोमवार को रामपुर निवासी आलम की टैक्सी बुक की थी। सिद्दीकी दिल्ली के एक ऑनलाइन न्यूज़ पेपर में काम करता है। इनके कब्जे से हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन से जुड़े पर्चे मिले हैं। पुलिस ने इनके हाथरस पहुंचकर वहां शांतिभंग करने की आशंका जताई है। ऐसे में इनके खिलाफ अभी केवल शांतिभंग के तहत धारा 151 की कार्रवाई की गई है। कब्जे में लिए गए लैपटाप और मोबाइल का भी डाटा खंगाला जा रहा है। देर रात एटीएस ने भी पकड़े गए लोगों से पूछताछ की।

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