केरल में पास हुए नागरिकता कानून विरोधी प्रस्ताव पर भड़के कानून मंत्री और केरल के राज्यपाल

नागरिकता संशोधन कानून का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है | वहीँ इस कानून के खिलाफ केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास हो गया है | वहीँ अब क़ानूओं मंत्री रविशंकर प्रसाद के बाद केरल के राज्यपाल भी इस बात से खफा हैं | केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस प्रस्ताव पर कहा है कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्र का विषय है, इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है |

वहीँ केरल में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इसे असंवैधानिक करार दिया था | रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि “यह हैरान करने वाली बात है कि जिस सरकार ने संविधान की शपथ ली है, वह गैर संवैधानिक बात कर रही है कि नागरिकता संशोधन कानून राज्य में नहीं लागू होने देंगे | यह कानून संसद द्वारा पारित है | नागरिकता देना या लेना संविधान की सातवीं अनुसूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है | संसद नागरिकता संबंधी किसी भी विषय पर कानून बना सकती है |”

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