वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला सुनाया।

ज्ञानवापी- शृंगार गौरी मामले में फैसला सुनाया और अदालत ने कहा "इस मुकदमे की सुनवाई होगी

ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी मामले में फैसला सुनाया और अदालत ने कहा “इस मुकदमे की सुनवाई होगी”, वाराणसी ज्ञानवापी परिसर को लेकर दायर मुकदमा नंबर 693/2021 (18/2022) राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, उपरोक्त मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। यह निर्धारित करते हुए, प्रतिवादी संख्या। 4 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कॉमिति के द्वारा  दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया”।  अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर 2022 को होगी।

फैसले में अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। जिला जज अजय कृष्ण विशेश्व ने जब फैसला सुनाया तब हिन्दू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु जैन इस दौरान मौजूद थे। इसके अलावा 5 वादी महिलाओं में से 3 लक्ष्मी देवी, रेखा आर्य, और मंजू व्यास पहुंची। राखी सिंह और सीट साहू नहीं आई कोर्ट रूम में पक्षकारों व उनके वकीलों के कुल 40 लोगों को ही एंट्री मिली। कोर्ट रूम में से 50 कदम दूर ही बाकी लोगों की एंट्री रोकी दी गई थी।

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