अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करना पड़ेगा भारी, सरकार लाई 6 से 7 साल तक की सजा का अध्यादेश

कोरोनावायरस महामारी के बीच भारत में लगातार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालो के लिए एक अध्यादेश लाई है। इस अध्यादेश के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 6 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

इस अध्यादेश में 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है। जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी।

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