दिल्ली दंगा : 85 वर्षीय अकबरी बेगम हत्या के आरोपी विशाल सिंह की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा के मामले में भजनपुरा के 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के आरोपी विशाल सिंह ऊर्फ पवन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद ये आदेश दिया।

इसके पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले 06 अगस्त को इस मामले के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पिछले जून महीने में भी एक आरोपी रवि कुमार ऊर्फ अमित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अकबरी बेगम की हत्या 25 फरवरी को की गई थी। चार्जशीट में कहा गया है कि दंगाइयों की भीड़ ने अकबरी बेगम के गामरी रोड स्थित चार मंजिले घर में आग लगा दिया था। अकबरी बेगम के परिवार वाले मकान की छत पर चले गए लेकिन वो नहीं जा सकी। अकबरी बेगम की मौत दम घुटने से मकान की दूसरी मंजिल पर हो गई थी। अग्निशमन दल ने जब आग बुझाई तब अकबरी बेगम का शव बिस्तर से निकाला गया।

पुलिस ने अकबरी बेगम के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज किया था। चार मंजिले मकान की पहली मंजिल पर कपड़े की वर्कशॉप थी। अकबरी बेगम का परिवार मकान के दूसरे और तीसरे मंजिल पर रहता था। केस दर्ज होने के बाद ये केस एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो बनाने वाले लोगों के मोबाइल का पता लगाकर उनकी जांच की गई। एसआईटी ने उन पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए जिन्होंने अकबरी बेगम के परिवार वालों को बचाया। दूसरे गवाहों के भी बयान दर्ज किए गए।

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