प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दर्ज होगा मानहानि का केस

कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि वह 2018 में संसद में की गई कथित ‘सूर्पणखा’ टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगी।

रेणुका चौधरी ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कहा, “इस वर्गहीन मेगालोमैनिक ने मुझे सदन के पटल पर सुर्पणखा के रूप में संदर्भित किया।” राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी जिसे 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद उन्हें अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी। कांग्रेस नेता को सोशल मीडिया यूजर्स ने याद दिलाया कि पीएम मोदी ने सुरपंखा शब्द का जिक्र किया था और वह संसद में दिए गए बयान पर अदालत का रुख नहीं कर सकतीं।

रेणुका चौधरी ने ट्वीट किया, “राहुल गांधी  ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए माफी नहीं मांगना चुना। उन्होंने फासीवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने सच बोलने के लिए माफी नहीं मांगी।”

सूरत अदालत के फैसले ने कई सवालों और विपक्षी नेताओं की निंदा की, जिन्होंने सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों या एफआईआर, मानहानि के मामलों के माध्यम से विपक्षी नेताओं की आवाज को चुप कराने का आरोप लगाया।

शूर्पणखा विवाद: 2018 में पीएम मोदी ने क्या कहा था?
यह पंक्ति 7 फरवरी, 2018 की है, जब पीएम मोदी विपक्ष के व्यवधान के बीच राज्यसभा में बोल रहे थे। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने हंसते हुए तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू से फटकार लगाई। थी। उन्होंने कहा था कि “सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसे हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है।

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