रिंकू सिंह राही पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

जनपद मुजफ्फरनगर में हुए समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर हुए जान लेवा हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सपा नेता मुकेश चौधरी को बरी कर दिया जबकि इस चर्चित मामले में 4 हमलावरों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अदालत द्वारा आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। इन 4 लोगों में रिंकू सिंह राही पर जानलेवा हमला करने वाले तीन शूटर भी शामिल है अदालत से बरी होने के बाद सपा नेता मुकेश चौधरी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है

दरअसल 26 मार्च 2009 को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आर्य समाज रोड स्थित प्लानिंग आफिस के बाहर जनपद में तैनात रहे पूर्व समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर शाम के समय उस वक्त जानलेवा हमला हो गया था जब वह अपने सरकारी आवास के बाहर खेल रहे थे तभी कई बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए थे इस मामले में रिंकू सिंह राही की इलाज के दौरान जान बच गई थी जिसमें थाना सिविल लाइन में सपा नेता मुकेश चौधरी सहित आधा दर्जन से भी ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर हमले का मुख्य कारण उनके द्वारा विभागीय स्तर पर चलाए जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य छात्रवृति योजनाओं में बड़ा घोटाला उजागर किया था

इस हमले में रिंकू सिंह राही की जान बच गई थी जिसमें थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीन शूटरों बाबी उर्फ पंकज , अमित छोकर तथा प्रह्लाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद मामले में सपा नेता मुकेश चौधरी और समाज कल्याण विभाग के एकाउन्टेंट अशोक कश्यप के साथ ही परमीत, ब्रजमोहन और आदेश ठाकुर के भी नाम सामने आए थे। इस मामले में सपा नेता मुकेश चौधरी पर गैंगेस्टर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के अन्तर्गत भी कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर और रासुका में मुकेश चौधरी बरी हो गए और दिसंबर 2009 में विशेष न्यायाधीश राजबहादुर सिंह ने धोखाधडी व दलित उत्पीड़न के आरोपी मुकेश चौधरी को एक-एक लाख रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी, तभी से वह इस हाई-प्रोफाइल केस में जमानत पर थे। जबकि छह आरोपियों बॉबी उर्फ पंकज, अशोक कश्यप, प्रह्लाद सिंह, अमित कुमार छोकर और आदेश ठाकुर पर गैंगस्टर बरकरार थी

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आज इस मामले में विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडे ने अपना फैसला सुनाते हुए सपा नेता मुकेश चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया है। मुकेश चौधरी के अधिवक्ता एडवोकेट नासिर अली और एडवोकेट राकेश कुमार कश्यप ने इस मामले में न्यायालय में कुल 22 गवाह पेश किए।

एडवोकेट राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि 2009 में रिंकू सिंह राही पर हुए जानलेवा हमले और दलित उत्पीड़न मामले को लेकर आज अदालत का फैसला आ गया है। अदालत में इस मामले में रिंकू सिंह राही पर हमला करने के आरोप में शूटर बॉबी उर्फ पंकज प्रहलाद सिंह अमित कुमार छोकर के साथ ही समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन लिपिक अशोक कश्यप को दोषी मानते हुए सभी को 10-10 साल के कारावास और 2 लांख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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