महाराष्ट्र में बेलगाम हुआ कोरोना, 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू

मुंबई.  महाराष्ट्र ( Maharashtra) में राज्य सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को नाइट कर्फ्यू  (Corona Night Curfew) लगाने का निर्णय ले लिया, यह 10 जनवरी से प्रभावशील होगा. सरकार ने अब निजी कार्यालयों को 50 प्र‍तिशत क्षमता पर संचालित करने के लिए कहा है. रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम को भी आधी क्षमता से काम करने को कहा गया है. स्कूल और कॉलेज के साथ जिम, ब्यूटी सैलून बंद रहेंगे. जैसा कि पहले घोषित किया गया था स्कूल और कॉलेज को 15 फरवरी तक बंद किया गया था.

महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य के दैनिक केसलोड में लगातार वृद्धि हो रही है. महाराष्‍ट्र में  41,434 ताजा मामलों के साथ, शनिवार को 40,000 का आंकड़ा पार कर लिया है.  ऐसे में सरकार को प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया था. राज्‍य में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 133 नए मामलों के साथ ऐसे मामलों की संख्‍या भी 1,000 को पार कर गई है. राज्‍य में अब ओमिक्रॉन के 1,009 मामले हैं.

ताजा आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि मनोरंजन पार्क, चिड़ियाघर, संग्रहालय और अन्य सभी पर्यटक स्थल बंद रहेंगे. नाइट कर्फ्यू के अनुसार रात 11 बजे के बाद घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, वहीं दिन में भी एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है. रेस्तरां, भोजनालयों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्र‍तिशत क्षमता से संचालित करने की अनुमति होगी. सिनेमाघरों और सभागारों में केवल पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. राज्य में जिम, सैलून बंद रहेंगे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन को लागू करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्‍हें पाबंदियों से जुड़ा यह निर्णय लेना ही पड़ा. इससे पहले नगर निगम के अधिकारियों ने था कि जब तक शहर के कोविड के मामले प्रति दिन 20,000 तक पहुंच जाएंगे, तब तक किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है. मुंबई की मेयर ने भी कहा था कि अभी बिस्‍तर और ऑक्‍सीजन सहित अन्‍य आवश्‍यकताएं नियंत्रण में हैं, इसलिए मुंबई में लॉकडाउन नहीं होगा.

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