कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका हुई खारिज

हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी और एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अपने आदेश में अदालत की इंदौर बेंच ने गुरुवार को कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। फारूकी ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का मजाक उड़ाया था।

इंदौर पुलिस ने कॉमेडियन फारूकी और उनके चार साथियों को गिरफ्तार किया था। महापौर मालिनी गौर के बेटे एकलव्य गौर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि फारूकी ने हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है।

वहीं इंदौर के टीआई कमलेश शर्मा ने कथित रूप से कहा है ‘उनके खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अपमान करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं।’ लाइव लॉ के मुताबिक, पहले भी फारूकी के वकीलों की तरफ से दायर दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।

यह फारूकी के वकील की तरफ से राज्य हाईकोर्ट में दायर की गई तीसरी याचिका थी। 25 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्या ने कहा था, ‘लेकिन क्यों आप किसी और के धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। आपकी सोच के साथ क्या गलत है। आप व्यापार के लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं।’

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