कोरोना कर्फ्यू के बीच यूपी के इस जिले में खुलेंगी शराब की दुकानें, ये रहेंगी पाबंदियां

आगरा. कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) जनपद में मंगलवार से शराब की दुकानें (Liquor Shops) खुलेंगी. सोमवार को जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक सभी देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी. हालांकि बार पर पाबन्दी जारी रहेगी. साथ ही मॉडल शॉप पर कैंटीन बंद रहेगी और बैठकर पीने की अनुमति नहीं होगी.

निर्देश के मुताबिक शराब दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा. सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है. भीड़ इकठ्ठा होने व प्रोटोकॉल टूटने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी. जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि फिलहाल बार बंद रहेंगे. इन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है. देसी मदिरा दुकान और मॉडल शॉप पर कैंटीन में बैठकर पीने अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि दुकानों पर कोविड नियमों का पालन हो सके इसके लिए क्षेत्रवार निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई है.

लाइसेंस अवधि बढ़ाने की मांग
उधर जिला लिकर एसोसिएशन की मांग है कि जीतने दिन दुकानें बंद रही हैं, उतने दिन सरकार को लाइसेंस की अवधी बढ़ानी चाहिए. जिला लिकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल दुबे ने कहा कि सरकार को भी अन्य राज्यों की तरह लाइसेंस की अवधि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों को आर्थिक क्षति हुई है. उन्होंने कहा कि पिछले साल भी लॉकडाउन की वजह से तीन महीने तक दुकानें बंद थी. इस बार भी पिछले दस दिनों से दुकानें बंद हैं. जितने दिन दुकानें बंद रही हैं, सरकार को उतने दिन लाइसेंस की अवधी को बढ़ा देना चाहिए.
दरअसल, 10 मई से 17 मई तक बढ़ाए गए आंशिक लॉकडाउन को लेकर डीएम प्रभु एन सिंह ने 9 मई को गाइडलाइन्स जारी किया है. इसके मुताबिक फल, सब्जी, दूध, बेकरी, मिठाई और गल्ले की दुकानों के साथ ही आबकारी की दुकानों को खोलने की छूट दी थी.

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