Arvind kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला, जज हटाने की मांग

एक्साइज पॉलिसी केस में सुनवाई से जज को हटाने की मांग केजरीवाल ने निष्पक्ष सुनवाई पर जताया संदेह CBI और सॉलिसिटर जनरल ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

Arvind kejriwal: Delhi High Court आज आम आदमी पार्टी के प्रमुख Arvind Kejriwal और अन्य की उस अहम याचिका पर फैसला सुनाने जा रहा है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस मामले में फैसला आज शाम 4:30 बजे सुनाया जाएगा।

 

क्या है पूरा मामला

यह मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े Central Bureau of Investigation (CBI) केस से संबंधित है। केजरीवाल ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में CBI के लिखित बयानों का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि एजेंसी ने अपने तर्कों में अटकलों, सनसनीखेज आरोपों और इरादों पर आधारित दावे किए हैं, लेकिन जज पर लगाए गए पक्षपात के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया।

 

Arvind kejriwal: निष्पक्ष सुनवाई पर उठाए सवाल

पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने खुद अपनी याचिका पेश करते हुए कहा था कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलने का डर है। उन्होंने पुराने न्यायिक आदेशों का हवाला देते हुए दावा किया कि कुछ फैसले जांच एजेंसियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुई थीं, जो भाजपा और RSS से जुड़े अधिवक्ता समूह द्वारा आयोजित था।

Arvind kejriwal: CBI और सॉलिसिटर जनरल का जवाब

वहीं, सॉलिसिटर जनरल Tushar Mehta ने इन आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि न्यायाधीशों का बार एसोसिएशनों के कार्यक्रमों में शामिल होना सामान्य बात है और इसे पक्षपात का आधार नहीं माना जा सकता।

 

अब सबकी नजर फैसले पर

Arvind kejriwal: फिलहाल, कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से दायर रिजॉइंडर को रिकॉर्ड पर ले लिया है और अब पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। शाम 4:30 बजे आने वाला यह निर्णय न सिर्फ इस केस बल्कि राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी बड़ा असर डाल सकता है।

 

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