UP में शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, ग्रेच्युटी सीमा 20 से बढ़कर 25 लाख

ग्रेच्युटी में 5 लाख का इजाफा, ढाई लाख कर्मचारियों को फायदा महंगाई भत्ता 50% होने पर सरकार का बड़ा फैसला रिटायरमेंट और मृत्यु दोनों मामलों में बढ़ेगी आर्थिक सुरक्षा

Up news: लखनऊ से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ा दी है। अब यह सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इस फैसले से करीब ढाई लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

 

महंगाई भत्ता 50% होने का असर

सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी में 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक सेवा देने के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

 

2016 वेतन समिति के आधार पर बदलाव

यह बदलाव 2016 की वेतन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इससे पहले 7 मई 2017 के आदेश में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही पेंशन और उपादान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किए गए हैं।

 

तुरंत लागू होगा फैसला

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट का विकल्प चुना है।

 

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इस फैसले का एक अहम पहलू यह भी है कि अब मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा भी 25 लाख रुपये तक कर दी गई है। यानी अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पहले से ज्यादा आर्थिक सहारा मिलेगा।

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