इलाहाबाद हाई कोर्ट का सख्त रुख, बरेली के DM और SSP को किया तलब

घर में सामूहिक नमाज रोकने के मामले में कोर्ट ने दिखाई सख्ती बरेली के DM और SSP को अवमानना केस में व्यक्तिगत रूप से किया तलब 23 मार्च को दोपहर 2 बजे होगी मामले की अगली सुनवाई

Up news: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली जिले के जिलाधिकारी (DM) अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अनुराग आर्य को अदालत में तलब किया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना के एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने से जुड़ा बताया जा रहा है।

 

घर में नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप

मामले के मुताबिक बरेली के मोहम्मद गंज गांव में 16 जनवरी 2026 को हसीन खान के घर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग एकत्र होकर नमाज पढ़ रहे थे। बताया जा रहा है कि आसपास रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां सामूहिक नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी।

 

कोर्ट में दाखिल की गई याचिका

इस घटना के बाद तारिक खान की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने लोगों को उनके घर में धार्मिक प्रार्थना करने से रोका, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इसी मामले में अदालत ने जिलाधिकारी और एसएसपी को तलब किया है।

 

23 मार्च को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय की है। सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। यदि वे अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button