बिजली उपभोक्ताओं को योगी की बड़ी सौगात

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं  का बड़ी छूट दी है. सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है. यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ऐलान किया है कि अब 31 मार्च तक एकमुश्त समाधान योजना का रजिस्ट्रेशन होगा.

बता दें कि कोरोना संकट के चलते उपभोक्ताओं को यह छूट दी जा रही है. एकमुश्त समाधान योजना में शत-प्रतिशत सरचार्ज की छूट मिलेगी. घरेलू एवं निजी नलकूप के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है.

योजना के अनुसार 31 जनवरी तक सरचार्ज रहित बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा. 31 जनवरी के बाद का बिल 31 मार्च तक जमा कर लाभ लिया जा सकता है. साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस एकमुश्त समाधान योजना के बाद प्रदेश भर में बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा. इसमें बिजली बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे और कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़े – अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा- चाल, चरित्र और चेहरा आया सामने

बता दें कि पहले यह योजना 15 मार्च तक थी, अब इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत मूल बकाया धनराशि और वर्तमान मासिक बिल को जमा करने की तिथि 31 मार्च रहेगी. इसे जमा करने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी भार वालो घरेलू व निजी नलकूप श्रेणियों के बकाएदारों को शत प्रतिशत सरचार्ज माफी योजना में शामिल होने के लिए और समय मिल गया है.

उन्होंने अपील की है कि उपभोक्ता इस योजना में पंजीकरण के लिए बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे देय शेष धनराशि समय रहते ही जा सके और वह सरचार्ज माफी का अंतिम लाभ उठा सकें.

Related Articles

Back to top button