लॉक डाउन 4 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश ने जारी की गाइडलाइंस, यहां देखें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

पूरे भारत में कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार इस घातक वायरस को खत्म करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इसलिए भारत में अब लॉक डाउन 4 जारी है। इस बीच राजधानी दिल्ली, बिहार ने लॉक डाउन चार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लॉक डाउन 4 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है। वहीं नई गाइडलाइंस में राज्य में दुकान खोलने को लेकर ढील दी गई है, लेकिन इसके लिए एक नियम भी बनाया गया है।

बता दें कि सरकार की ओर से कहा गया है कि जो दुकानें खुलेंगी उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान ना ख़रीदने दें। इसके अलावा सभी बाजार अलग-अलग दिन के हिसाब से खोले जाएंगे। जिस पर फैसला जिला अधिकारी और व्यापार मंडल मिलकर करेगा।

वही उत्तर प्रदेश में अब मिठाई की दुकानें भी खोली जा सकेगी। हालांकि मिठाई की दुकान खोलने वालों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वह मास्क पहनकर ब्लाउज पहनकर ही काम करेंगे। किसी के साथ कोई दुकान में बैठकर कुछ खा पी नहीं सकेगा। इस दौरान होम डिलीवरी चालू रहेगी। वहीं निर्देश के मुताबिक प्रदेश में बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए प्रशासन से अनुमित लेनी होगी। किसी भी शादी में लोग 20 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को यह सख्त हिदायत दी है।

साथ ही वैंडर और पटरी व्यवसायी अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें फेस मास्क और गलव्स पहनने के साथ-साथ सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

यहां जानिए उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन में क्या-क्या मिली रियायतें

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई करने की अनुमति दी जा सकती है।

मेडिकल आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य विमान सेवाओं पर रोक।

उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल सेवाएं नहीं चलेंगी।

यूपी में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल,  जिम, स्विमिंग पूल , मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे। हालांकि खेल परिसर और स्टेडियम आदि को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इनमें दर्शकों के लिए अनुमति नहीं होगी। इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस कर सकते हैं।

समस्त राजनीतिक, सामाजिक ,खेल मनोरंजन, शैक्षिक ,सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे।

राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

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