लॉकर सुविधा को लेकर कोर्ट ने आरबीआई को दिए निर्देश

लॉकर सुविधा के होने से हम अपने किमती सामानों की सुरक्षा करते है. अमुमन इस सुविधा का लाभ मिडिल क्लास आदमी उठाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ बदलाव चाहती है. उच्चतम न्यायालय ने आरबीआई को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने के अंदर नए नियम लाने का निर्देश दिया है.

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कोर्ट का कहना है कि घरों पर लोग नकदी, और गहने रखने से हिचकिचाते है. हम धीरे-धीरे कैशलैस इकोनामी की तरफ बढ़ रहे हैं. कोर्ट का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित लॉकर की सुविधा दी जाए जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके. उनका कहना है कि ग्राहक अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए बैंक पर ही निर्भर है. उनकी संपत्ति के संरक्षण का जिम्मा हमारे ऊपर ही है. जिसके बाद हमें उनकी सुविधा के लिए काम करते रहना चाहिए.

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