तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को धमकाया, उनकी जमानत रद्द करें: सीबीआई ने दिल्ली की अदालत से कहा; नोटिस जारी

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया।

तेजस्वी यादव ने अधिकारियों को धमकाया, उनकी जमानत रद्द करें: सीबीआई ने दिल्ली की अदालत से कहा; नोटिस जारी

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। सीबीआई ने मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यादव को सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया था और इस मामले में उनका जवाब मांगा था।

प्रमुख जांच एजेंसी ने कहा कि राजद के वरिष्ठ नेता ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान अपने अधिकारियों के बारे में इस तरह से बात की थी जो उन्हें डराने जैसा था।

यह घोटाला आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध मामले से संबंधित है जिसमें सीबीआई ने 12 लोगों और दो कंपनियों को आरोपित किया था। 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेके बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत में शामिल एक निजी फर्म को आवंटित करने में कथित अनियमितताएं थीं।

प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।

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