अब पॉर्न वीडियो देखने वालों पर होगी योगी सरकार की नजर, जानिए क्या हो सकती है कार्यवाही

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस चाइल्ड पॉर्न देखने वालों पर नजर रखेगी। अगर कोई यूपी में चाइल्ड पॉर्न देखता है, तो उसके पास संदेश के साथ चेतावनी आएगी। आदतन चाइल्ड पॉर्न देखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि, अडल्ट पॉर्न देखने वाले तब तक कानूनी कार्रवाई के दायरे में नहीं आएंगे, जब तक वे पॉर्न विडियो और फोटो किसी दूसरे से साझा नहीं करते हैं।

दरअसल, विमिन पॉवर लाइन की तरफ से 12 फरवरी को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश में पॉर्न देखने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। तब कहा गया कि 1090 डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम ‘हमारी सुरक्षा’ के तहत इंटरनेट पर पॉर्न विडियो या साइट देखने वालों पर नजर रखी जाएगी। उन्हें ऐसा न करने के लिए अलर्ट भी करेगी। यह खबर वायरल होने के बाद यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।

सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बालिगों के लिए जब इंटरनेट पर पॉर्न विडियो या साइट देखना गैरकानूनी नहीं है तो चेतावनी किस बात की। यह निजता भंग करना है। इसके बाद यूपी पुलिस-1090 का 15 फरवरी का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें यह साफ किया गया कि साइकोग्राफिक्स तकनीक का इस्तेमाल करके चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री सर्च करने वाले लोगों को पॉप-अप संदेश के जरिए जागरूक किया जाएगा।


इस बीच सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस और 1090 के नाम पर एक मेसेज वायरल हो गया। मेसेज में लिखा गया, ‘इंटरनेट यूजर……… उत्तर प्रदेश पुलिस-1090 आपको अश्लील पॉर्न विडियो देखने के अपराध में पूर्वसूचित किया जाता है कि अगली बार अश्लील विडियो देखने पर चेतावनी देने के बजाय कानूनी कार्रवाई की जाएगी -यूपी पुलिस।’ हालांकि, एडीजी-1090 नीरा रावत का कहना है कि उनके यहां से इस संबंध में अभी तक किसी को कोई मेसेज नहीं भेजा गया है। वायरल मेसेज फर्जी है, जिसकी जांच कराई जा रही है।

]बुधवार को पॉर्न देखने से जुड़ा एक और मीम वायरल हो गया। इस बार वायरल हुआ मेसेज डीजीपी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया था। इसमें भी इंटरनेट के गलत इस्तेमाल करने की बात कहते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही सलाखों के पीछे खड़े अभिनेता रणबीर कपूर की फोटो को पॉर्न देखने वाला युवक बताते हुए लिखा था कि… अच्छा चलता हूं… दुआओं में याद रखना।


साइबर एक्सपर्ट अनूप मिश्रा सवाल करते हैं कि लोग प्रॉक्सी सर्वर और आईपी अड्रेस के जरिए पॉर्न साइट और विडियो देखते हैं, क्या उन्हें ट्रैक कर पाना यूपी पुलिस-1090 के लिए संभव है? चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करना, देखने या शेयर करने पर पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार देखने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना है।

किसी से भी अडल्ट पॉर्न विडियो शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगता है। लेकिन अडल्ट पॉर्न देखना अपराध नहीं है। साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन का कहना है कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पर बैन है। इसे गैरकानूनी माना जाता है। ऐसा करने पर आरोपित को सजा भी मिलती है और जुर्माना दोनों भी भरना पड़ता है।

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