केंद्र सरकार की अर्जी हाईकोर्ट ने की खारिज, निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी नहीं

निर्भया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठाकर फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि चारो दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं हो सकती |

 

 

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केंद्र सरकार का कहना था कि जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए | किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती | इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को विशेष सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था | निर्भया के माता-पिता के वकीलों ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के समक्ष मामले को अर्जेट रूप से प्रस्तुत किया और सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट पर से रोक हटाने की मांग वाली केंद्र की याचिका के जल्द निस्तारण की मांग की |

 

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