माफिया डॉन दिप्ती रावत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

उत्तर प्रदेश–गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गाजीपुर MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार और उसके सांसद भाई पर दर्ज गैंगेस्टर एक्ट मामले में फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण व हत्या कांड और कृष्णानंद राय हत्या कांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। सजा के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है।

2007 में कृष्णानंद राय हत्याकांड और 1996 में चंदौली जिले के चंदासी के कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण हत्या मामले में मोहम्दाबाद पुलिस ने गैंग चार्ट बनाया था।

आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साल 1996 में चंदासी कोयला मंडी के कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का अपने गुर्गे अताउर्ररहमान उर्फ बाबू उर्फ सिकंदर से अपहरण कराया था। अपहरण के बाद कारोबारी से 3 करोड़ रुपये की की फिरौती मांगी गयी थी। बाद में कोयला व्यापारी की हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में मुख्तार के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नही मिल सके हैं। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर एके 47 से फायरिंग में भाजपा नेता कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी।

मामले में अफजाल अंसारी, मुख्तार और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का निधन हो चुका है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी व माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 23 सितंबर 2022 को न्यायालय में कोर्ट ने आरोप तय किया था।

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