तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार

 

केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।

सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया।

कौन होगा कमेटी में –

इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे।

जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं।

अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया।

इसपर हरीश साल्वे कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है।

कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा।

चीफ जस्टिस की ओर से इसपर कहा गया कि ये निष्पक्षता की जीत हो सकती है।

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।

ऐसे में बड़ी जगह मिलनी चाहिए।

वकील ने रामलीला मैदान का नाम सुझाया, तो अदालत ने पूछा कि क्या आपने इसके लिए अर्जी मांगी थी।

अदालत ने किसान संगठनों को भी नोटिस जारी किया था।

जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस से ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन मांगी थी।

इस पर चीफ जस्टिस की ओर से अटॉर्नी जनरल से कहा गया था।

वो प्रदर्शन में किसी भी बैन संगठन के शामिल होने को लेकर हलफनामा दायर करें।

 

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