दिल्ली में आज से पुराने डीजल वाहनों की नो एंट्री, BS-VI से नीचे के वाहन NCR में नहीं चलेंगे


दिल्ली में आज से BS-III और BS-IV डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। केवल BS-VI और स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही चल सकेंगे। हरियाणा के एनसीआर जिलों में भी आदेश लागू, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी।

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने BS-III और BS-IV डीजल वाहनों की एंट्री पर आज से प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली में चल सकेंगे। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की संयुक्त टीमें सभी बॉर्डरों पर चेकिंग कर रही हैं।

हरियाणा बॉर्डर से लौटाए जाएंगे पुराने वाहन

हरियाणा की ओर से आने वाले पुराने डीजल वाहनों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। केवल जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां आदि लाने–ले जाने वाले गैर BS-VI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है।

हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस में CAQM के अप्रैल 2025 के आदेशों के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। वाहन मालिकों, लॉजिस्टिक एजेंसियों और अधिकारियों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

हरियाणा के एनसीआर जिलों में भी लागू नियम

गुरुग्राम DTO परमजीत चहल ने बताया कि यह प्रतिबंध अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे एनसीआर जिलों में भी लागू है। इन जिलों में मॉनिटरिंग टीमें तैनात कर दी गई हैं ताकि BS-III और BS-IV डीजल वाहन प्रवेश न कर सकें। ट्रांसपोर्टरों और लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों को फ्लीट अपग्रेड करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोनीपत ने बढ़ाई सख्ती, बहादुरगढ़ में तैयारी अधूरी

सोनीपत पुलिस ने वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, बहादुरगढ़ प्रशासन ने अब तक कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है। यहां की 7,000 ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में लगभग 70% BS-IV और 5% BS-III वाहन हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के अनुसार, हरियाणा की लगभग 20% गाड़ियां नए मानकों से नीचे हैं, जिन पर सीधा असर पड़ेगा।

क्यों लिया गया फैसला

दिल्ली में दिवाली से पहले 19 अक्टूबर को GRAP-2 पाबंदियां लागू की गई थीं। प्रतिदिन हजारों ट्रक दिल्ली-NCR में सामान लेकर आते हैं, जिनमें से करीब 40% पुराने इंजन वाले वाहन हैं जो भारी धुआं छोड़ते हैं। अब BS-VI से नीचे के डीजल वाहनों पर रोक से प्रदूषण पर नियंत्रण की उम्मीद है।

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