बिहार सरकार का बड़ा आदेश, बैंड-बाजों के साथ बारात निकालने की अनुमति, विवाह में 150 लोग हो सकते हैं शामिल

बिहार में कोरोना संकट को देखते हुए कई नियम बनाए थे, जिसमें आने वाले दिनों में शादियों में अधिक भीड़ न लगे इसके लिए पूर्व में जारी आदेश को अब बदल दिया है। अब बैंड-बाजों के साथ बारात निकालने की अनुमति, विवाह में अब 150 लोग शामिल हो सकते हैं।बता दें कि पूर्व में बैंड बाजा के कमेटियों ने आदेश को लेकर सड़क पर उतर आए थे, जिसके बाद गृह विभाग ने निर्णय लेते हुए कहा कि अब स्टाफा सहित 150 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं शादी में बैंड बाज के साथ बारात निकालने की अनुमति रहेगी।

इससे पहले गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने नए आदेश के संबंध में जानकारी दी थी कि शादी में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह नियम आज से 3 दिसंबर तक लागू रहेगी। इन सौ लोगों में बारातियों के साथ-साथ वेटर और स्टाफ होंगे। इसके साथ ही सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है।

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