लिव-इन रिलेशनशिप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बिना तलाक नहीं मिलेगी सुरक्षा

बिना तलाक लिव-इन में रह रहे जोड़े को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत निजी आजादी दूसरे के कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं: कोर्ट खतरे की स्थिति में पुलिस से मदद लेने का विकल्प खुला

प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी वहां खत्म हो जाती है, जहां दूसरे व्यक्ति का कानूनी अधिकार शुरू होता है। यह मामला आजमगढ़ के एक जोड़े से जुड़ा था, जिन्होंने साथ रहने के दौरान सुरक्षा की मांग की थी और आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ लोगों से खतरा है।

 

तलाक के बिना लिव-इन पर सख्त रुख

हाई कोर्ट ने साफ किया कि यदि कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसका जीवनसाथी जीवित है, तो वह बिना तलाक लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। अदालत के मुताबिक ऐसा करना पहले जीवनसाथी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, जिसे निजी स्वतंत्रता के नाम पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

 

निजी आजादी पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई असीमित अधिकार नहीं है। यह अधिकार तभी तक मान्य है, जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अदालत ने दोहराया कि कानून के तहत पति या पत्नी को अपने जीवनसाथी का साथ पाने का अधिकार होता है और इसे छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 

सुरक्षा देने से क्यों किया इनकार

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं ने न तो तलाक की डिक्री पेश की और न ही ऐसा कोई ठोस प्रमाण दिया, जिससे यह साबित हो सके कि वे वैध रूप से पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं। ऐसे में अदालत ने कहा कि उन्हें सुरक्षा देना कानून के खिलाफ होगा और यह भारतीय दंड संहिता की धाराओं के उल्लंघन को बढ़ावा देने जैसा माना जा सकता है।

 

पुलिस से मदद लेने का विकल्प खुला

हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं को किसी तरह की धमकी या हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पुलिस ऐसे मामलों में जांच कर कानून के अनुसार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन लिव-इन के आधार पर सीधे सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया।

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