सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र राय को बड़ी राहत, CBI की SLP खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने CBI की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया साफ इनकार भारत एक्सप्रेस चेयरमैन उपेंद्र राय को बड़ी कानूनी राहत

भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के चेयरमैन Upendra Rai को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई केस को लेकर दाखिल विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द (क्वैश) कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है।

 

सुप्रीम कोर्ट का संक्षिप्त लेकिन अहम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा कि याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता। इसी वजह से सीबीआई की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत का आदेश छोटा जरूर रहा, लेकिन उसका असर बड़ा माना जा रहा है।

 

लंबित याचिकाओं पर भी साफ निर्देश

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस मामले से जुड़ी कोई अन्य याचिका या आवेदन लंबित हैं, तो उन्हें भी निस्तारित माना जाएगा। यानी इस फैसले के साथ ही इस केस से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाओं पर लगभग पूर्ण विराम लग गया है।

 

उपेंद्र राय के लिए बड़ी कानूनी जीत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उपेंद्र राय के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। हाल के समय में वे अपने मीडिया नेटवर्क और कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। इस आदेश के बाद उनके खिलाफ चल रहा यह कानूनी विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है और वे इस मामले में बेदाग माने जाएंगे।

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