“चौकीदार चोर है” कहने पर फंसे राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में लिखकर मांगी माफी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ वाले अपने बयान को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सर्वोच्च अदालत से बिना शर्त माफी मांग ली है। राफेल मामले में राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बात कही थी। इस मामले की शुक्रवार को सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले ही बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पेज का नया हलफनामा दायर कर अपने बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि अनजाने में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ‘चौकीदार चोर’ बयान दे दिया था, उनका यह इरादा नही था। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया ‘चौकीदार चोर है’|

इससे पहले भी राहुल गांधी ने 2 हलफनामे दाखिल किए थे लेकिन बयान पर माफी नहीं मांगी थी, बल्कि खेद जताया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी | सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर 23 अप्रैल को अवमानना का नोटिस जारी किया था |

राहुल ने भविष्य में कोर्ट के हवाले से ऐसी कोई भी बात नहीं कहने की बात भी कही, जिसे कोर्ट ने न कहा हो। राहुल के पहले हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने दूसरा हलफनामा दायर किया। 22 पेज के दूसरे हलफनामे में एक जगह ब्रैकेट में ‘खेद’ शब्द लिखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। इसके बाद आखिरकार राहुल ने तीसरा हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है। राहुल कहना है कि इस तरह के कोई भी आरोप पूरी तरह से अनजाने, गैर-इरादतन और अनजाने थे|’ हलफनामे में कहा गया है कि राहुल, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च सम्मान करते हैं |

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