अब बिना बताए बैंक नहीं काट सकेंगे FASTag, NHAI ने आसान की KYC प्रक्रिया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी बैंक ग्राहक को जानकारी दिए बिना उसका फास्टैग अकाउंट या कनेक्शन बंद नहीं कर सकेगा। यदि किसी कारणवश उपयोगकर्ता दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाता, तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राहक से संपर्क करे और ‘नो योर व्हीकल’ (KYV) प्रक्रिया पूरी करने में मदद करे।

हेल्पलाइन से मिलेगी सहायता और शिकायत सुविधा

फास्टैग से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत के लिए अब ग्राहक राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क कर सकेंगे। एनएचएआई का कहना है कि यह कदम उपयोगकर्ता सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने गुरुवार को संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए, जिसके तहत गैर–अनुपालन वाले वाहनों की फास्टैग सेवाएं बंद नहीं की जाएंगी।

केवाईवी प्रक्रिया होगी सरल और ग्राहक–हितैषी

अब ग्राहकों को केवाईवी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बैंक एसएमएस या अन्य माध्यमों से ग्राहकों को रिमाइंडर भेजेंगे। इसके अलावा, साइड की फोटो अपलोड करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब सिर्फ वाहन की नंबर प्लेट और फास्टैग लगी हुई सामने की तस्वीर अपलोड करनी होगी।

स्वचालित रूप से भरेंगे वाहन विवरण

वाहन संख्या, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने पर आरसी विवरण अपने आप सिस्टम में जुड़ जाएगा। यदि किसी ग्राहक के नाम या मोबाइल नंबर पर कई वाहन पंजीकृत हैं, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित वाहन का चयन कर सकेगा।

बार–बार नहीं बदलना होगा फास्टैग

अब फास्टैग बार–बार बदलने की जरूरत नहीं होगी। एक बार जारी किया गया टैग तब तक मान्य रहेगा जब तक वह क्षतिग्रस्त न हो जाए या उसके दुरुपयोग की शिकायत न मिले। इससे उपयोगकर्ताओं को बार–बार नए टैग जारी कराने की परेशानी से राहत मिलेगी।

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